झारखंड राज्य में विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह हेतु Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana 2024 का शुभारंभ किया गया है। झारखंड राज्य ने अपने राज्य में एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है जो कि केवल विधवा महिलाओं के हित के लिए ही शुरू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹200000 की सहायता राशि पुनर्विवाह करने हेतु प्रदान की जाएगी। क्या है विधवा पुनर्विवाह योजना एवं कैसे करना है आवेदन? के बारे में जानने के लिए आप लेख को शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़े और कोई भी जानकारी को बिल्कुल भी मिस ना करें।
Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana Owerview
योजना का नाम: | मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना |
कब घोषणा हुई | मार्च, 2024 |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने |
लाभार्थी | विधवा महिलाएं |
अनुदान | ₹200000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
हेल्पलाइन नंबर | अभी उपलब्ध नहीं |
अधिकारिक वेबसाइट | उपलब्ध नहीं |
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना क्या है (Mukhyamantri Vidhwa Punar Vivah Yojana Kya Hai)?
झारखंड राज्य सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इस लाभकारी योजना को शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए ₹200000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कभी-कभी विधवा महिलाएं आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से भी दोबारा विवाह नहीं करती है।
ऐसे में झारखंड राज्य सरकार जो भी महिला दोबारा विवाह करने पर विचार कर रही है ताकि वह अपने आने वाले जीवन को सुख में बना सके तो इसके लिए वह पूरा सपोर्ट करेगी। आने वाले समय में इस योजना के अंतर्गत कई सारी और सुविधाएं भी विधवा महिलाओं को प्रदान किए जाने का प्रावधान सोचा जा रहा है।
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मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य
झारखंड राज्य सरकार अपने इस लाभकारी योजना के माध्यम से राज्य में विधवा महिलाओं के जीवन में एक बार फिर से खुशहाली लाने का प्रयास कर रही है। योजना का लाभ उठा करके महिलाएं एक बार फिर से पुनर्विवाह कर पाएंगे और अपना गृहस्थ जीवन एक बार फिर से बना सकेंगे। ₹200000 की आर्थिक सहायता राशि से विधवा महिला काकाफी अच्छा खासा विवाह संपन्न हो सकता है और वह एक बार फिर से सुखी जीवन में प्रवेश कर सकती है।
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना में पात्रता (Eligibility)
झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए और इसकी जानकारी नीचे निम्नलिखित समझाई गई है।
1. झारखंड राज्य का निवासी: इस योजना को केवल झारखंड राज्य में ही शुरू किया गया है, इसीलिए लाभार्थी मेला झारखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
2. आयु वर्ग: इस योजना के अंतर्गत महिला की उम्र 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होगी तो वह आवेदन कर सकती है। को
3. विधवा होनी चाहिए: इस लाभकारी योजना का लाभ केवल विधवा महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा इसीलिए महिला विधवा होनी चाहिए तभी वह आवेदन कर सकेगी।
4. वार्षिक आय: आपके परिवार की वार्षिक आय ₹200000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इस एलिजिबिलिटी को पूरा करने वाले उम्मीदवार आसानी से अपना योजना में आवेदन कर पाएंगे।
5. जाति वर्ग: योजना के अंतर्गत हर जाति वर्ग की विधवा महिला अपना आवेदन कर सकेगी और वह पुनर्विवाह हेतु योजना का लाभ उठा सकेगी।
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झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
विधवा पुनर्विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ उपयोगी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और इसकी जानकारी नीचे हमने आप सभी लोगों को तालिका के माध्यम से समझने की कोशिश की है। योजना में आवेदन करने के दौरान इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करना ना भूले।
आवश्यक दस्तावेज़ | उपयोग |
---|---|
आवेदन पत्र | योजना में पंजीकरण के लिए |
पहचान प्रमाण पत्र | पहचान को सत्यापित करने के लिए |
बैंक खाता विवरण | वित्तीय लेन-देन में आवश्यक |
आय प्रमाण पत्र | आय को सत्यापित करने के लिए |
जाति प्रमाण पत्र | योजना में आवेदन के दौरान जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी |
समग्र आईडी | आवेदन के दौरान समग्र आईडी की आवश्यकता होगी |
किसी अन्य आवश्यक दस्तावेज़ | योजना की शर्तों और स्थानीय नीतियों पर निर्भर करेगा |
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को अपना आवेदन ऑफ़लाइन ही करना होगा और मैं आप सभी लोगों को यहां पर नीचे विस्तार पूर्वक से योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को समझने वाला हूं। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ें।
1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपको अपने नजदीकी महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण के विभाग में जाना होगा। वहां से आपको आवेदन पत्र मिलेगा। यदि आप चाहे तो झारखंड के महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर के आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन फार्म को भारी:
आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आपको आगे इसमें पूछी जा रही जानकारी को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होगा। जानकारी को पढ़ने के बाद आपको इस आधार पर इसमें एक-एक करके सभी जरूरी जानकारी को भरते चले जाएं।
3. जरूरी डॉक्यूमेंट को अटैच करें:
जरूरी डॉक्यूमेंट को भी आपका आवेदन फार्म में अटैच करना होगा। आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उन सभी डाक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि को आप आवेदन फार्म में जरूर अटैच कर दें।
4. आवेदन फार्म जमा करें:
आवेदन फार्म पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद आपको अपने नजदीकी महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण के कार्यालय में जाना होगा। कार्यालय में जाने के बाद आपको अपना आवेदन फार्म वहां पर जमा करवा देना है और इस प्रकार से आप आसानी से अपना योजना में आवेदन पूरा कर पाते हो।
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लाभ
चलिए योजना के कुछ प्रमुख लाभ के बारे में भी जान लेते हैं और आप इसके लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ें।
- झारखंड राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं को पूर्ण विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
- इस योजना के अनुसार, विधवा महिलाओं को ₹200000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में सरकार के माध्यम से जमा की जाएगी।
- केवल रजिस्ट्रेशन करने वाली महिलाओं को ही लाभ मिलेगा।
- योजना को महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
- यह योजना 6 मार्च 2024 को 7 विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के साथ शुरू की गई।
- राज्य सरकार विधवा पेंशन भुगतान की भावना को कम करने में मदद करेगी।
- इस योजना से विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें सम्मान के साथ जीवन बिताने का अवसर मिलेगा।
- योजना का लाभ पाने के लिए विधवा महिलाओं को पूर्ण विवाह की तारीख से 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा।
FAQ.
झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना को किसने लांच किया था?
इस लाभकारी योजना को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लांच किया है।
विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत क्या सहायता राशि भी दी जाती है?
इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को पुनर्विवाह करने के लिए सरकार की तरफ से ₹200000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के अंतर्गत केवल झारखंड की विधवा महिलाएं ही अपना आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा केवल वही विधवा महिला आवेदन कर सकती है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना को कौन सी तारीख को लांच किया गया?
इस योजना को 6 मार्च 2024 को झारखंड राज्य में जारी किया गया। जिस दिन योजना को जारी किया गया उसी दिन करीब सात विधवा महिलाओं को इस योजना का तुरंत लाभ प्रदान भी किया गया।
निष्कर्ष
Mukhymantri Vidhwa Punarvivah Yojana योजना के बारे में हमने अपने लेख में विस्तार पूर्वक से जानकारी प्रदान की है और हमें उम्मीद की जानकारी पढ़ने के बाद आप इस योजना का लाभ जरूर उठाओगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप इसे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी या फिर सहायता के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना ना भूले।